लेटेस्ट न्यूज़
उत्तराखंड: आईआईटी रुड़की का दीक्षांत समारोह संपन्न, एनएसए अजीत डोभाल और सीडीएस जनरल सुब्रमणि ने छात्रों को बांटी डिग्रियां | मसूरी के रेस्टोरेंट में खूनी झड़प: हरियाणा के युवकों ने मचाया तांडव, लाठी-डंडों से हमला; पुलिस जांच में जुटी | ऋषिकेश: नीम बीच के पास गंगा में डूबा दिल्ली का युवक, तेज बहाव के बीच एसडीआरएफ और जल पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी | नंदा देवी बड़ी जात यात्रा: वेदनी से देव डोलियां और चौसिंगा खाड़ू आगे बढ़े, एक डोली लौटी वापस | अंकिता भंडारी हत्याकांड के चार साल पूरे: न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, गांधी पार्क में बनाई गई मानव श्रृंखला | देहरादून रेलवे स्टेशन पर सघन जांच अभियान: ट्रेनों में खानपान की गुणवत्ता परखी, धूम्रपान करने वालों पर लगा जुर्माना |

मसूरी की माल रोड के निर्माण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक।

हाईकोर्ट ने मसूरी में माॅल रोड से लाइब्रेरी को जाने वाली सड़क पर नगर पालिका की ओर से किया जा रहे निर्माण पर रोक लगा दी है। साथ ही नगर पालिका को 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं ।मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मसूरी निवासी प्रदीप शाह ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी ।उसमें कहा था कि पूर्व में 2023 में मसूंरी नगर पालिका ने यातायात सुचारु करने के लिए माॅल रोड के बीच में बनी डिस्पेंसरी को हटाने का प्रस्ताव पास किया था। इससे यातायात व्यवस्था बेहतर हो गई थी। लेकिन मार्च 2025 में बोर्ड बैठक कर फिर से इसी स्थान पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। याचिका कर्ता की ओर से कहा गया कि सड़क के बीच में निर्माण करने से जाम की समस्या हो जाती है। उन्होंने इस पर रोक लगाने की मांग की है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्माण पर रोक लगा दी है

uttarakhandtime
Author: uttarakhandtime

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *