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कोटद्वार: हिंदू व्यापारी को धमकाने और हाथापाई के आरोपी मोहम्मद दीपक को एसडीएम कोर्ट से मिली जमानत

Mohammad deepak

कोटद्वार: उत्तराखंड के कोटद्वार में व्यापारी के साथ हाथापाई और धमकाने के मामले में आरोपी दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक को एसडीएम न्यायालय से जमानत मिल गई है। शुक्रवार शाम को मजिस्ट्रेट संदीप कुमार की अदालत ने आरोपी को दो जमानतियों के साथ डेढ़ लाख रुपये के मुचलके पर पाबंद कर रिहा कर दिया।

क्या था पूरा मामला?
मध्य प्रदेश के उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण के दौरान मस्जिद का कुछ हिस्सा तोड़े जाने से जुड़ी एक सोशल मीडिया पोस्ट मोहम्मद दीपक ने वायरल की थी। इस पोस्ट पर गंगादत्त जोशी मार्ग स्थित गारमेंट्स कारोबारी संजीव टांक ने एक टिप्पणी की थी। आरोप है कि इसी टिप्पणी से गुस्साए जिम संचालक मो. दीपक ने संजीव टांक के प्रतिष्ठान पर पहुंचकर उनके साथ हाथापाई की और उन्हें धमकाया। इतना ही नहीं, उस पर अन्य मुस्लिम व्यापारियों को भी संजीव के खिलाफ भड़काने का आरोप है।

व्यापारी का विरोध और पुलिस कार्रवाई
घटना के बाद व्यापारियों में भारी रोष व्याप्त हो गया था। बुधवार शाम को नगर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के बैनर तले बड़ी संख्या में व्यापारियों ने कोतवाली पहुंचकर जोरदार धरना दिया था। व्यापारियों का आरोप था कि आरोपी दीपक पहले भी क्षेत्र में अशांति फैलाने की गतिविधियों में लिप्त रहा है। बढ़ते दबाव के बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर एसडीएम न्यायालय में पेश किया था।

कोर्ट की सख्त चेतावनी
मामले की सुनवाई करते हुए मजिस्ट्रेट ने आरोपी को जमानत तो दे दी, लेकिन साथ ही कड़ी चेतावनी भी जारी की है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर स्पष्ट किया है कि यदि अगले छह महीनों के भीतर आरोपी ने कानून व्यवस्था से खिलवाड़ किया या किसी भी अप्रिय घटना के लिए जिम्मेदार पाया गया, तो उसपर भारी अर्थदंड लगाने के साथ-साथ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

 

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Author: uttarakhandtime

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