लेटेस्ट न्यूज़
Big Breaking : केंद्र मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सीएम धामी ने की मुलाकात, प्रदेश की कृषि एवं उससे जुड़ी विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और विस्तार हेतु अनुरोध | कूड़ा उठान वाहनों को मेयर सौरभ थपलियाल ने दी हरी झंडी | Big Breaking : मुख्यमंत्री धामी ने की धान रोपाई, “हुड़किया बौल” के साथ भूमि, जल और मेघ देवताओं की वंदना | Big Breaking : गैरहाजिर चल रहे 234 बॉन्डधारी डॉक्टरों किए जाएंगे बर्खास्त, स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को दिए कार्यवाही के निर्देश | Big Breaking : कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी ने हरिद्वार में की तैयारियों की समीक्षा बैठक | सचिवालय में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य अवशेष आस्तियों एवं दायित्वों के मामलों की समीक्षा |

हाईकोर्ट ने बनभूलपुरा हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक को कहा- अब जमानत के लिए अपील खंडपीठ में करें

नैनीताल हाईकोर्ट में बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने निर्णय को इस विधिक प्रश्न पर सुरक्षित रख लिया था कि क्या इस मामले को एकलपीठ सुनवाई करेगी या खंडपीठ। कोर्ट ने कहा था कि अभी जमानत दिए जाने या नहीं दिए जाने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि जिस केस में यूएपीए लग जाता है उसकी जमानत उच्च न्यायलय की खंडपीठ सुनेगी या एकलपीठ इस पर कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

कोर्ट ने सोमवार को निर्णय देते हुए कहा कि इस प्रकरण पर सुनवाई खंडपीठ करेगी इस आधार पर कोर्ट ने जमानत याचिका को निस्तारित करते हुए खंडपीठ के समक्ष अपील दायर करने की छूट दी है। पूर्व में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि इस केस में यूएपीए लगा है इसलिए मामले को खंडपीठ सुनेगी। इससे संबंधित केसों में खंडपीठ सुनवाई कर रही है और कई मामले को सुन चुकी है। जबकि आरोपी की ओर से कहा गया कि इस मामले की जांच रेगुलर पुलिस कर रही है इसलिए मामले को एकलपीठ सुन सकती है। इससे संबंधित उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णय को पेश किए गए थे और कहा था कि खंडपीठ उन मामलों को सुन सकती है जिसमें एनआईए ने जांच की हो और स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दिया हो।
सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि आरोपी के खिलाफ यूएपीए जैसे गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हैं और यह दंगे का मुख्य आरोपियों में से एक है। इसलिए सिंगल बेंच सुनवाई नहीं कर सकती है। 

uttarakhandtime
Author: uttarakhandtime