नैनीताल। सरोवर नगरी नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक बरकरार रहेगी, बुधवार (कल )को स्टे वेकेशन समेत अन्य संबंधित मामलों में होगी सुनवाई। आज सरकार ने मुख्य न्यायाधीश जी नरेन्द्र व न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले को मेंशन किया।
खंडपीठ ने मामले में कल सुनवाई के लिए दोपहर का समय दिया है। मामले में सभी याचिकाओं को क्लब कर कल से होगी सुनवाई। आरक्षण के मामले को लेकर बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सरकार ने 9 जून 2025 को एक आदेश जारी कर पंचायत चुनाव हेतु नई नियमावली बनाई साथ ही 11जून को आदेश जारी कर अब तक पंचायत चुनाव हेतु लागू आरक्षण रोटशन को शून्य घोषित करते हुए इस वर्ष से नया रोटशन लागू करने का निर्णय लिया है । जबकि हाईकोर्ट ने पहले से ही इस मामले में दिशा निर्देश दिए हैं।
