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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी पुजारी को 20 साल की सजा और 55 हजार रुपये का जुर्माना।

रुद्रपुर के पॉक्सो कोर्ट ने एक कथित पुजारी को दो साल पहले दुष्कर्म के दोषी ठहराया है। उन्हें 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही 55,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला बाजपुर कोतवाली में दर्ज किया गया था, जहां एक व्यक्ति ने अपने 11 साल के बेटे के साथ हुई दुष्कर्म की रिपोर्ट की थी। पुलिस ने कथित पुजारी को 10 मई 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

अदालत ने इस मामले में कठोर कार्रवाई की है। पुजारी को 20 वर्ष की सजा, 30,000 रुपये का जुर्माना, और कठिन कारावास की सजा के तहत दंडित किया गया है।

पुलिस ने बालक का मेडिकल चेकअप कराया और उसकी रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। न्यायाधीश ने आदेश में उद्घाटन किया कि पीड़ित बालक को तीन लाख रुपये का मुआवजा देने के लिए सरकार को निर्देशित किया गया है। इसमें से 40,000 रुपये पीड़ित को मिलेंगे। यह मामला गंभीर है और इससे सामाजिक जागरूकता बढ़ाने और दोषियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है।

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Author: uttarakhandtime