लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़े की याचिका पर सुनवाई, UCC के तहत 48 घंटे के भीतर होगी सुनवाई ।

लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे अंतरधार्मिक जोड़े की सुरक्षा से संबंधित मामले में हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि यदि प्रेमी युगल 48 घंटे के भीतर उत्तराखंड की समान नागरिक संहिता के तहत खुद को पंजीकृत कराता है एक कड़ी विधिक और कानूनी मामले का वर्णन है, जिसमें एक अंतरधार्मिक लिव-इन रिलेशनशिप के युगल जोड़े की सुरक्षा से संबंधित हाईकोर्ट के आदेश का जिक्र है। इसमें यह भी बताया गया है कि सरकारी अधिवक्ता को शुरुआत में इस बात की गलतफहमी थी कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था, जिसे बाद में सुधारा गया। यहां तक कि यह भी उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा यदि अधिनियम के अंतर्गत 48 घंटे के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन किया जाए, तो उन्हें सुरक्षा दी जाएगी।

 

इस प्रकार के कानूनी मुद्दों पर चर्चा आमतौर पर जुड़ी होती है और ये आधिकारिक भाषा में लिखे गए न्यायिक आदेशों का वर्णन करती है। ऐसे मामलों में अक्सर अदालतें न्यायिक दृष्टिकोण से समझाती हैं कि कैसे विभिन्न कानूनी प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए।

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Author: uttarakhandtime