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टैक्सी एसोसिएशन पूर्णागिरी की याचिका पर सुनवाई 16 जून को

हाई कोर्ट में टैक्सी एसोसिएशन पूर्णागिरी की याचिका पर अगली सुनवाई 16 जून को होगी मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई पूर्व में कोर्ट ने चंपावत के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए थे कि पूर्णागिरि मेला क्षेत्र में ठुलीगाड़ से भैरव मंदिर तक टैक्सियों के संचालन के मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगाए और उनकी रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखें टैक्सी एसोसिएशन पूर्णागिरि ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि जिला पंचायत चंपावत ने पूर्णागिरी यात्रा के दौरान ठुलीगाड़ से भैरव मंदिर तक करीब 6 किलोमीटर दूरी तक शटल सेवा संचालन के टेंडर आमंत्रित कर टैक्सी संचालन पर रोग लगाई है यह सड़क लोग निर्माण विभाग की है जिसमें टैक्सियों के संचालक को जिला पंचायत नहीं रोक सकती है इस मामले में जिला पंचायत वह मेला अधिकारी ने जवाब में बताया गया कि जिला पंचायत ने टैक्सियों के संचालक पर रोक के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया है जिला पंचायत ने केवल ठुलीगाड़ से भैरव मंदिर तक सटल सेवा शुरू करने का टेंडर किया है जिसमें किसी भी वाहन को रोके जाने का उल्लेख नहीं है टैक्सी एसोसिएशन पूर्णागिरि ने कोर्ट में कहा कि मेला अधिकारी की ओर से मार्ग पर बैरियर लगा दिया गया है

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Author: uttarakhandtime