हाल ही में गौचर में हुए सांप्रदायिक बवाल के बाद प्रशासन ने लगाई धारा 163 को बृहस्पतिवार देर शाम हटा दिया है। प्रशासन ने 10 नवंबर तक धारा 163 लगाई थी। 15 अक्तूबर को गौचर में दो अलग-अलग समुदाय के व्यापारियों के बीच विवाद हो गया था। जो बाद में मारपीट में बदल गया। जिसमे एक समुदाय के कई लोगों ने दूसरे समुदाय एक युवक की पिटाई करने का आरोप लगाया। जिससे नाराज स्थानीय लोगों और हिन्दू संगठनों ने बाजार में प्रदर्शन किया और विरोध जताया। मामला बिगड़ता देख प्रशासन ने यहां धारा 163 लगा दी थी। एसडीएम संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि गौचर और कर्णप्रयाग में 10 नवंबर तक 163 लगाई थी। जिसे पुलिस रिपोर्ट के बाद बृहस्पतिवार को हटा दिया गया है। एसडीएम ने बताया कि गौचर और कर्णप्रयाग में अब माहौल सौहार्द पूर्ण है।
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