मसूरी की माल रोड के निर्माण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक।

हाईकोर्ट ने मसूरी में माॅल रोड से लाइब्रेरी को जाने वाली सड़क पर नगर पालिका की ओर से किया जा रहे निर्माण पर रोक लगा दी है। साथ ही नगर पालिका को 3 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं ।मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मसूरी निवासी प्रदीप शाह ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी ।उसमें कहा था कि पूर्व में 2023 में मसूंरी नगर पालिका ने यातायात सुचारु करने के लिए माॅल रोड के बीच में बनी डिस्पेंसरी को हटाने का प्रस्ताव पास किया था। इससे यातायात व्यवस्था बेहतर हो गई थी। लेकिन मार्च 2025 में बोर्ड बैठक कर फिर से इसी स्थान पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। याचिका कर्ता की ओर से कहा गया कि सड़क के बीच में निर्माण करने से जाम की समस्या हो जाती है। उन्होंने इस पर रोक लगाने की मांग की है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने निर्माण पर रोक लगा दी है

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Author: uttarakhandtime

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