हाई कोर्ट ड्राफ्टमैन के पदों पर नियुक्ति से हाई कोर्ट ने नहीं हटाई रोक

हाई कोर्ट ने राज्य में ड्राफ्टमैन के पदों पर होने वाली नियुक्ति पर पूर्व में लगी रोक जारी रखते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 जून की तिथि नियत की है चमोली निवासी प्रकाश सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है इसमें ड्राफ्टमैन के पदों पर भार्ती के लिए 18 जनवरी 2025 को जारी चयन परिणाम की सूची को चुनौती देते हुए कहा कि मेरिट सूची अलग-अलग कट आफ साथ प्रकाशित की गई है इसे प्रचलित नियमावली के विपरीत बताया है याचिका करता सहित किसी भी आईटीआई धारक अभ्यर्थी का इन पदों पर चयन नहीं किया गया जब तक तथ्य अन्य चयनित अभ्यर्थियों के संज्ञान में आया तो ललित मोहन पांडे वह 32 अन्य अभ्यर्थियों ने पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र दायर किया याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इन पदों को भरने के लिए पहले विज्ञप्ति यूके एस एस एस सी ने 2021 में निकली लेकिन भातीं के घोटाले के आरोप के बाद भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को अधिकृत किया गया लोक सेवा आयोग ने 19 में 2021 को 64 पदों की भर्ती के लिए आवेदन मांगे इसके बाद लिखित परीक्षा 5 नवंबर 2023 को हुई और 21 दिसंबर 2021 को इसका परिणाम जारी हुआ दस्तावेज की जांच 3 जनवरी 2024 को हो गई अंतिम चयन सूची 8 जनवरी 2025 को प्रकाशित की गई याचिका ने केवल शहरी विकास एवं लघु सिंचाई विभाग के ड्राफ्टमेन के पदों पर हुई चैनल को चुनौती दी थी वही कोर्ट ने वन विभाग शहरी विकास कृषि विभाग लघु सिंचाई विभाग वह उत्तराखंड संस्कृति विभाग के पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी

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Author: uttarakhandtime

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