हाई कोर्ट ने थाना भगवानपुर हरिद्वार को प्रेमी जोड़े को सुरक्षा देने के निर्देश दिए हैं कोर्ट ने कहा है की याचिका कर्ताओं को 6 सप्ताह के लिए संरक्षण दें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निजी प्रतिवादियों या उनके इशारे पर काम करने वाले किसी अन्य व्यक्ति की ओर से उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे 6 सप्ताह की अवधि समाप्त होने पर संबंधित एसएचओ को खतरे का नए सिरे से आकलन करेंगे वरिष्ठ न्यायमृति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई प्रेमी जोड़े ने हाई कोर्ट में याचिका आधार कर उन्हें सुरक्षा दिए जाने की मांग की थी दोनों ने कोर्ट में उपस्थित होकर कहा था कि वह बालीक है और पिछले दो वर्षों से प्रेम संबंध में है दोनों ने 19 में 2025 को विवाह कर दिया है
