हाई कोर्ट ने प्रदेश में सहायक अध्यापक एलटी के 1352 चयनित अभ्यर्थियों को विभागीय नियुक्त पत्र देने पर लगी रोक हटा ली है कोर्ट ने कहा है कि 1544 पदों के सापेक्ष चयनित 1352 अभ्यर्थियों की सूची में कोई फेरबदल नहीं होगा बचे 192 पदों के लिए अचयनित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनेगी और इसमें जो अह॔ होंगे उन्हें समायोजित किया जाएगा बाकी सीटों को भरने के लिए सरकार को छूट दे दी है कोर्ट ने सभी याचिकाओं को निस्तारित कर दिया चमोली निवासी नवीन सिंह असवाल अजय नेगी कृष्ण चंद्र सहित कई अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकल पीठ ने एक साथ सुनवाई की याचिका कर्ताओं का कहना था की उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से एलटी सहायक अध्यापक पदों के 1544 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था 18 अगस्त 2024 को लिखित परीक्षा आयोजित की उत्तर कुंजी के कुछ दिन बाद संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी याचिकाओं का कहना था कि सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ़ एजुकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित वैकल्पिक सवाल का सही जवाब लिखा था पहले उत्तर कुंजी में याचिका कर्ताओं का जवाब सही था जबकि संशोधित में जवाब गलत घोषित कर दिया गया इस वजह से अंक कम होने से उनका चयन नहीं हो सका
