केन्द्र सरकार ने त्यौहारी सीजन में रेहड़ी-ठेली संचालकों व फेरीवालों को बड़ी सौगात दी है। केन्द्र सरकार ने रेहड़ी-ठेली संचालकों व फेरीवालों का फूड लाइसेंस शुल्क माफ करने का फैसला लिया है। केन्द्र सरकार के निर्णय को खाद्य सुंरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने राज्य में लागू कर दिया है।खाद्य सुंरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के आयुक्त डॉ आर राजेश कुमार ने बताया कि खाद्य पदार्थ बेचने वाले रेहड़ी-ठेली संचालकों व फेरीवालों को भी विभाग से फूड लाइसेंस लेना होता था। जिसके लिए प्रतिवर्ष की दर से निर्धारित शुल्क लिया जाता था। जिसको केन्द्र सरकार ने माफ करने का निर्णय लिया है। फेरीवालों के लिए पंजीकरण शुल्क माफी 28 सितंबर 2024 से प्रभावी हो गई है। राज्य में भी इसे लागू कर दिया गया है। खाद्य प्राधिकरण द्वारा नया पंजीकरण आवेदन करने पर पांच वर्षों के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।
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