हाईकोर्ट ने हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के खिलाफ नगर निगम द्वारा भेजे गए 2.68 करोड़ रुपये के वसूली नोटिस पर रोक लगा दी है। इस मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई। नगर निगम ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 8 फरवरी को हुई हिंसा के बदले में आरोपी मलिक को यह नोटिस भेजा था। नोटिस में उन्हें तीन दिनों के अंदर उक्त धनराशि नगर निगम में जमा करने के लिए कहा गया था।
हल्द्वानी तहसीलदार ने आरोपी को 25 अप्रैल 2024 को वसूली नोटिस जारी किया था। आरोपी ने इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन पर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं और वाद न्यायालय में लंबित है। इसके अनुसार अभी वसूली नहीं की जा सकती है। याची के वकील अहरार बेग के अनुसार एकलपीठ ने निगम के नोटिस और वसूली के आदेश पर रोक लगाते हुए याचिका निस्तारित कर दी है।